छत्तीसगढ़

Foreign liquor license: शराब प्रेमियों के लिए खुशखबरी: अब हर ब्रांडेड बार में मिलेगी खुलेआम विदेशी शराब!

रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने आबकारी विभाग की नई नीति के तहत राज्य में ब्रांडेड रेस्टोरेंट और बार को विदेशी शराब परोसने का लाइसेंस देने का बड़ा फैसला लिया है। अब देश के कम से कम पांच राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में पहचान रखने वाले प्रतिष्ठित रेस्टोरेंट और बार में विदेशी शराब के साथ भोजन का आनंद लिया जा सकेगा।

नियमों में संशोधन और नई व्यवस्था

वाणिज्यिक कर विभाग ने ‘छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996’ में संशोधन करते हुए इस नई सुविधा को लागू किया है। इस नियम के तहत एफएल 3-ख (विशेष रेस्टोरेंट बार अनुज्ञप्ति) का लाइसेंस उन्हीं प्रतिष्ठानों को दिया जाएगा, जो ब्रांडेड और विशिष्टता के साथ कम से कम पांच राज्यों में संचालित हों।

रेस्टोरेंट और बार में होनी चाहिए ये व्यवस्थाएं

नई नीति में बार रूम, स्टॉक रूम, किचन और 24 घंटे शुद्ध जल की व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई है। साथ ही परिसर में महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग शौचालय, दिव्यांगजनों के लिए सभी जरूरी सुविधाएं, पर्याप्त स्टाफ और भारतीय खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करना जरूरी होगा।

लाइसेंस पाने के लिए जरूरी शर्तें

लाइसेंस आवेदक का नाम आबकारी विभाग की काली सूची में नहीं होना चाहिए। साथ ही वह देशी शराब या कंपोजिट अहाता के कारोबार से जुड़ा नहीं होना चाहिए। नियम के अनुसार, यदि एक से अधिक आवेदन आते हैं, तो पहले आओ पहले पाओ की नीति के आधार पर लाइसेंस जारी किया जाएगा।

Ashok Kumar Sahu

Editor, cgnewstime.com

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