ऑनलाइन फ्रॉड में बैंक की गलती: ग्राहक को 20 हजार रुपए लौटाने और 10 हजार रुपए मुआवजा देने का आदेश

बिलासपुर की उपभोक्ता फोरम ने ICICI बैंक के खिलाफ अहम फैसला सुनाया है। फोरम ने बैंक को निर्देश दिया है कि वह ग्राहक चंचल कुमार पात्रा को 20 हजार रुपए ऑनलाइन धोखाधड़ी के तहत निकाले गए पैसे वापस करे। इसके साथ ही बैंक को मानसिक कष्ट और वाद व्यय के लिए 10 हजार रुपए अतिरिक्त भुगतान करना होगा।
समय रहते बैंक ने नहीं उठाया कोई कदम :
घटना 27 जुलाई 2018 की है, जब खमतराई निवासी चंचल कुमार पात्रा के खाते से ऑनलाइन धोखाधड़ी के जरिए 20 हजार रुपए निकाल लिए गए। ग्राहक ने तुरंत बैंक को सूचित किया, लेकिन बैंक ने समय पर खाते को फ्रीज नहीं किया, जिससे नुकसान हुआ।
अब बैंक भरेगा हर्जाना :
उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष अनंत कुमार सांखला और सदस्य पुष्पेंद्र कुमार सिंह ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि बैंक की लापरवाही के कारण ग्राहक को आर्थिक और मानसिक नुकसान हुआ है, इसलिए बैंक को उचित मुआवजा देना होगा। फोरम ने बैंक को 45 दिन के अंदर पूरी राशि ग्राहक के खाते में वापस करने का आदेश दिया है।