छत्तीसगढ़ में उपभोक्ता की जीत: महज 3 रुपये की वसूली पर फोरम ने दिया बड़ा फैसला

रायपुर : छत्तीसगढ़ में उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा को लेकर एक सराहनीय मामला सामने आया है। एक उपभोक्ता ने महज 3 रुपये की अधिक वसूली के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में आवाज उठाई और अंततः न्याय हासिल किया। यह मामला उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा में मिसाल बन गया है।
तीन रुपये अधिक वसूलने पर की शिकायत
रायपुर निवासी एक ग्राहक ने रिलायंस स्मार्ट बाजार से 235 रुपये कीमत की चायपत्ती खरीदी थी, लेकिन उसे 238 रुपये का बिल थमा दिया गया। यानी एमआरपी से 3 रुपये अधिक वसूले गए। इस पर उपभोक्ता ने इसे अनुचित व्यापारिक आचरण मानते हुए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 35 के तहत याचिका दायर की।
50 हजार की मांग, 2 हजार का मुआवजा मंजूर
ग्राहक ने फोरम से मानसिक और आर्थिक क्षति के लिए 50,000 रुपये की भरपाई की मांग की। सुनवाई के बाद उपभोक्ता फोरम ने माना कि विक्रेता ने सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार किया है। इसके लिए फोरम ने प्रतिवादी को आदेश दिया कि वह याचिकाकर्ता को 2,000 रुपये मानसिक क्षति के एवज में 1,000 रुपये वाद व्यय के रूप में कुल 3,000 रुपये का भुगतान 45 दिनों के भीतर करे।