छत्तीसगढ़

सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का मामला, नगर पंचायत अध्यक्ष पर कार्रवाई के आदेश

बालोद: जिले के गुरूर नगर पंचायत अध्यक्ष प्रदीप साहू पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर मकान निर्माण करने के गंभीर आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने शासकीय भूमि पर बिना अनुमति के निर्माण किया, जिसे लेकर अब प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है।

तहसीलदार ने जारी किया बेदखली वारंट

मामले में गुरूर तहसीलदार ने नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ बेदखली का वारंट जारी किया है और मौके से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। तहसीलदार ने आदेश में स्पष्ट किया है कि 26 तारीख तक कार्रवाई पूरी कर ली जाए। साथ ही अध्यक्ष को जुर्माना भी लगाया गया है।

पहले भी हुआ था आदेश, लेकिन कार्रवाई नहीं

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इस अतिक्रमण को लेकर 2021 में भी आदेश जारी हुआ था, लेकिन तब कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अब जब फिर से मामला तूल पकड़ रहा है, तो प्रशासन ने दोबारा संज्ञान लेते हुए कार्रवाई तेज कर दी है।

भाजपा से जुड़े हैं आरोपी अध्यक्ष

गौरतलब है कि प्रदीप साहू भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और वर्तमान में गुरूर नगर पंचायत के अध्यक्ष पद पर हैं।

Ashok Kumar Sahu

Editor, cgnewstime.com

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