Bihar Elections: बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान, दो चरणों में मतदान, जानिए नई व्यवस्थाओं और मतदाताओं के आंकड़े…

बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 का आयोजन इस बार दो चरणों में होगा। पहले चरण में 121 सीटों और दूसरे चरण में 122 सीटों पर मतदान होगा। पहले चरण के नामांकन की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर और दूसरे चरण के नामांकन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर रखी गई है। मतदान की तारीखें क्रमशः 6 और 11 नवंबर हैं, जबकि नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे।
प्रत्येक मतदान बूथ पर अधिकतम 1200 मतदाता होंगे:
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि इस बार चुनाव प्रक्रिया को और सुगम बनाने के लिए कई नई व्यवस्थाएं लागू की जाएंगी। प्रत्येक मतदान बूथ पर अधिकतम 1200 मतदाता होंगे। मतदान केंद्र के 100 मीटर की दूरी पर उम्मीदवारों के बूथ बनाए जाएंगे। सभी उम्मीदवारों की EVM पर रंगीन फोटो और उनके नाम बड़े अक्षरों में लिखे जाएंगे, जिससे मतदाता आसानी से पहचान सकेंगे।
नई एंट्री वाले मतदाताओं को 15 दिनों के भीतर कार्ड मिलेगा:
जिन मतदाताओं के पते बदल गए हैं, उन्हें चुनाव आयोग नए वोटर कार्ड जारी करेगा। इस सुविधा को SIR और सोशल मीडिया पर उठी मांगों के आधार पर लागू किया जा रहा है। SIR के तहत नए पते या नई एंट्री वाले मतदाताओं को 15 दिनों के भीतर वोटर कार्ड मिलेगा।
7.42 करोड़ मतदाता होंगे:
इस बार बिहार में कुल 7.42 करोड़ मतदाता होंगे, जिनमें 3.92 करोड़ पुरुष और 3.40 करोड़ महिला मतदाता शामिल हैं। करीब 14 लाख मतदाता पहली बार वोट डालेंगे, जबकि लगभग 14 हजार मतदाता 100 साल से अधिक उम्र के हैं।
चुनाव में प्रत्येक बूथ पर वेबकास्टिंग की सुविधा होगी और दिव्यांग मतदाताओं को फॉर्म 20 के जरिए होम वोटिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। बिहार में कुल 90,412 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। हर पोलिंग रूम के बाहर मोबाइल सेंटर होंगे और मतदाता मतदान केंद्र तक मोबाइल ले जा सकेंगे।
अंतिम दो राउंड से पहले पोस्टल बैलट की गिनती अनिवार्य होगी:
चुनाव आयोग ने प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए 40 ऐप्स विकसित किए हैं, जिन्हें एक साथ लाने के लिए ECINET प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। ECINET पर चुनाव से जुड़ी सभी जानकारी उपलब्ध होगी और मतदाता BLO से सीधे संपर्क कर सकते हैं।
मतदान में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए EVM में उम्मीदवारों की रंगीन फोटो और स्पष्ट सीरियल नंबर होंगे। इसके अलावा, EVM के अंतिम दो राउंड से पहले पोस्टल बैलट की गिनती अनिवार्य होगी। मतदाताओं की सहायता के लिए चुनाव आयोग ने हेल्पलाइन नंबर 1950 जारी किया है।