
बिलासपुर/दुर्ग। छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। दुर्ग सांसद विजय बघेल द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ दायर चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट कभी भी अपना फैसला सुना सकता है। विजय बघेल ने भरोसा जताया है कि न्यायालय का निर्णय उनके पक्ष में आएगा।
क्या है मामला?
विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान पाटन विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे भूपेश बघेल पर आरोप है कि उन्होंने चुनाव प्रचार थमने के बाद भी लाउडस्पीकर का उपयोग कर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया। इस पर तत्कालीन भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की थी भूपेश बघेल की याचिका
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस याचिका को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है और फैसला सुरक्षित रखा गया है।
विजय बघेल का बयान
दुर्ग सांसद विजय बघेल ने मीडिया से बातचीत में कहा,
“मुझे भारत की न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है। मैंने सभी सबूत कोर्ट में पेश किए हैं, जिसमें साफ दिखता है कि भूपेश बघेल ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया। मुझे उम्मीद है कि फैसला मेरे पक्ष में आएगा। इसके बाद हम अगली रणनीति तय करेंगे।”
फैसले पर टिकी निगाहें
अब सबकी नजरें बिलासपुर हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हैं। अगर फैसला विजय बघेल के पक्ष में आता है, तो यह छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बड़ी हलचल ला सकता है। वहीं अगर भूपेश बघेल की विधायकी यथावत रहती है, तो कांग्रेस के लिए राहत भरी खबर होगी।



