पेंशन प्रकरण में लापरवाही और रिश्वतखोरी के आरोप पर सहायक संचालक निलंबित

बलौदाबाजार। सेवानिवृत्त शिक्षकों के पेंशन प्रकरण में जानबूझकर अड़ंगे लगाने और दुर्व्यवहार करने के आरोप में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय बलौदाबाजार-भाटापारा में पदस्थ सहायक संचालक राकेश शर्मा (मूल पद प्राचार्य) को निलंबित कर दिया गया है। इस संबंध में आदेश छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग के अवर सचिव द्वारा जारी किया गया है।
सेवानिवृत्त व्याख्याता ने की थी शिकायत
मामला तब सामने आया जब आर. सोमेश्वर राव, सेवानिवृत्त व्याख्याता, ने स्कूल शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर शिकायत की कि सहायक संचालक राकेश शर्मा ने उनके पेंशन प्रकरण को जानबूझकर रोक रखा है। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि फाइल आगे बढ़ाने के लिए शर्मा ने रिश्वत मांगी और दुर्व्यवहार किया।
जांच में आरोप सही पाए गए
शिकायत पर विभाग ने एक जांच टीम गठित की थी। जांच पूरी होने के बाद टीम ने अपनी रिपोर्ट में शिकायत को सही पाया और अनुशंसा विभाग को सौंपी। रिपोर्ट के आधार पर शासन ने राकेश शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।
भ्रष्ट आचरण और नियम उल्लंघन का हवाला
अवर सचिव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि राकेश शर्मा ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जानबूझकर परेशान किया, पेंशन प्रकरण के निराकरण के लिए धनराशि मांगी और विभागीय कार्यों में दुर्भावना पूर्वक देरी की। यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 का उल्लंघन और गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है।
निलंबन के बाद मुख्यालय रायपुर नियत
राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 (1)(क) के तहत राकेश शर्मा को निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय संभागीय संयुक्त संचालक (शिक्षा संभाग), रायपुर नियत किया है।
निलंबन अवधि में उन्हें नियम अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।