CGPSC भर्ती घोटाला मामला: सुप्रीम कोर्ट से टामन सिंह सोनवानी के बेटे-भतीजे समेत चार को राहत, मिली जमानत

रायपुर: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) भर्ती घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में गिरफ्तार चार आरोपियों को जमानत दे दी है। राहत पाने वालों में साहिल सोनवानी (टामन सोनवानी के बेटे), नितेश सोनवानी, शशांक गोयल (बजरंग इस्पात के निदेशक के पुत्र) और भूमिका कटियार शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत
सुनवाई के दौरान आरोपियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा, सिद्धार्थ अग्रवाल और शशांक मिश्रा ने पैरवी की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद चारों को जमानत देने का आदेश दिया। इस फैसले से आरोपियों के परिवारों को बड़ी राहत मिली है।
171 पदों पर हुई थी भर्ती परीक्षा
गौरतलब है कि सीजीपीएससी ने वर्ष 2021 में 171 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया था। प्रारंभिक परीक्षा में 2,565 उम्मीदवार सफल हुए, जबकि मई 2022 में आयोजित मुख्य परीक्षा में 509 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए थे। इसके बाद 11 मई 2023 को 170 उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी की गई थी।
भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप
भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और गड़बड़ी के आरोप सामने आने के बाद तत्कालीन पीएससी अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी, सचिव जीवन किशोर ध्रुव, परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक और अन्य अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।
अब सीबीआई कर रही है जांच
वर्तमान विष्णुदेव साय सरकार के अनुरोध पर इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंप दी गई है। जांच एजेंसी अब भर्ती प्रक्रिया से जुड़े सभी दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर रही है।



