सरकारी कर्मचारियों के लिए नया नियम: हेलमेट और सीट बेल्ट अनिवार्य, उल्लंघन पर होगी सजा

जांजगीर-चांपा जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन अब पूरी तरह सख्त हो गया है। कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिले के सभी शासकीय अधिकारी-कर्मचारी और पुलिसकर्मी ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करें। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और चारपहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य होगा। नियमों का पालन नहीं करने वालों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
कलेक्टर महोबे ने टीएल बैठक में कहा कि सड़क सुरक्षा के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा, “सड़क सुरक्षा हर नागरिक की जिम्मेदारी है। अधिकारी-कर्मचारी उदाहरण प्रस्तुत करें।” बिना हेलमेट या बिना सीट बेल्ट वाहन चलाते पाए जाने पर संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी।
नागरिकों से की अपील
कलेक्टर ने जिले के आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे अपनी और दूसरों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यातायात नियमों का पालन करें। उन्होंने कहा कि बिना हेलमेट दोपहिया वाहन और बिना सीट बेल्ट चारपहिया वाहन चलाना न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि यह जीवन के लिए खतरा भी है।
पुलिस ने शुरू किया जागरूकता अभियान
लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए जांजगीर पुलिस ने जिलेभर में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत सड़क हादसों के पांच प्रमुख कारणों — बिना हेलमेट वाहन चलाना, तीन सवारी बैठाना, तेज गति से वाहन चलाना, मोबाइल पर बात करना, शराब पीकर ड्राइविंग करना पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
पुलिसकर्मियों पर भी लागू होंगे नियम
एसपी विजय कुमार पांडे ने सभी थाना, चौकी और यातायात शाखा के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे स्वयं नियमों का पालन करें। उन्होंने कहा कि कई पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान हेलमेट नहीं पहनते, जो सुरक्षा की दृष्टि से गंभीर है।
एसपी ने स्पष्ट किया कि 1 नवंबर से बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले पुलिसकर्मियों पर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा — “नियम सभी के लिए समान हैं, चाहे वह आम नागरिक हो या वर्दीधारी। सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी को जिम्मेदारी निभानी होगी।”
 

 



