छत्तीसगढ़ में नया ट्रेड लाइसेंस नियम लागू: दो माह में लेना होगा लाइसेंस, वरना सील होगी दुकान

छत्तीसगढ़ सरकार ने नगरपालिका व्यापार अनुज्ञापन (ट्रेड लाइसेंस) से जुड़े नए नियम लागू कर दिए हैं। अब राज्य के सभी नगरीय क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति बिना ट्रेड लाइसेंस के व्यवसाय या दुकान संचालित नहीं कर सकेगा। नियमों के अनुसार, बिना लाइसेंस कारोबार करते पाए जाने पर दुकान को सील कर दिया जाएगा और लाइसेंस शुल्क की दोगुनी राशि बतौर जुर्माना वसूली जाएगी।
हर व्यापारी को दो महीने (60 दिन) के भीतर अपना ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य किया गया है। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, यह नियम राज्य के सभी नगरीय निकायों में लागू होगा।
15 दिन में मिलेगा लाइसेंस, देरी पर स्वतः स्वीकृति
नए प्रावधानों के तहत, यदि आवेदन को अस्वीकृत नहीं किया जाता है, तो 15 दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) प्रदान कर दी जाएगी। यदि निर्धारित समय सीमा में कोई निर्णय नहीं लिया जाता, तो लाइसेंस स्वतः स्वीकृत माना जाएगा।
बिना लाइसेंस कारोबार पर सख्त कार्रवाई
यदि किसी दुकान या व्यापारिक परिसर में बिना वैध अनुज्ञप्ति के कारोबार किया जाता है, तो संबंधित प्राधिकारी द्वारा दुकान सील कर दी जाएगी। इसके अलावा, वार्षिक लाइसेंस शुल्क के दोगुने जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है।
प्रदूषण और असुविधा फैलाने पर भी होगी सज़ा
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि लाइसेंसधारी व्यापारी धुआं, गैस, वाष्प, धूल, गंध या शोर जैसी अशुद्धियां फैलाने से बचेंगे। इसके लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय अपनाना अनिवार्य है, ताकि आम नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
दुकान में दिखाना होगा ट्रेड लाइसेंस
हर व्यापारी को अपनी अनुज्ञप्ति की प्रति दुकान या प्रतिष्ठान में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार या नगरपालिका के सभी आदेशों और दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा।
कभी भी हो सकता है निरीक्षण, नियम तोड़ने पर रद्द होगा लाइसेंस
सक्षम अधिकारी किसी भी समय दुकान या प्रतिष्ठान का निरीक्षण कर सकते हैं। यदि किसी नियम का उल्लंघन पाया जाता है, तो व्यापारी को नोटिस जारी कर निर्धारित समय में सुधार करने का निर्देश दिया जाएगा। यदि निर्धारित समय में कार्रवाई नहीं की जाती, तो अधिकारी वार्षिक शुल्क का 50% जुर्माना लगा सकते हैं या लाइसेंस रद्द कर सकते हैं।



