
बलरामपुर। ग्राम सेंमली में भूमि क्रय-विक्रय प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं के आरोप में पटवारी विजय लकड़ा को एसडीएम ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह मामला खसरा नंबर 137/5, 137/7 और 14 की भूमि बिक्री से जुड़ा है, जहां बिना उचित दस्तावेज़ और सत्यापन के विक्रय प्रक्रिया पूरी की गई थी।
शिकायत मिलने के बाद गठित उच्च स्तरीय जांच समिति ने पाया कि भूमि अधिग्रहण अधिसूचना की अनदेखी कर बिक्री की गई। अधिग्रहित भूमि पर जानकारी छुपाते हुए विक्रय की अनुमति देना गंभीर उल्लंघन माना गया है।
एसडीएम ने सिविल सेवा नियम 1965 और 1966 के तहत कार्रवाई करते हुए पटवारी विजय लकड़ा को निलंबित कर उनका मुख्यालय बलरामपुर तहसील कार्यालय निर्धारित किया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भूमि संबंधी अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।