
बिलासपुर। हाईकोर्ट के हालिया फैसले के बाद D.El.Ed. (डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन) प्रवेश प्रक्रिया को लेकर अभ्यर्थियों में उत्सुकता बढ़ गई है। इससे पहले राज्य सरकार की लेटलतीफी और प्रतीक्षा सूची जारी न करने के खिलाफ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
15 दिन में प्रतीक्षा सूची जारी करने के निर्देश
हाईकोर्ट ने कहा कि प्रवेश प्रक्रिया में अनियमितताओं की शिकायतें पहले भी थीं, लेकिन प्रतीक्षा सूची जारी करने से बचने की बजाय सरकार को इन्हें ठीक करना चाहिए था। न्यायालय ने यह भी कहा कि प्रवेश परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को सीटें खाली होने के बावजूद प्रवेश न देना अन्यायपूर्ण है। कोर्ट ने सरकार को 15 दिन के भीतर प्रतीक्षा सूची जारी करने और प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
काउंसलिंग प्रक्रिया जल्द शुरू करने के आदेश
मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति बीडी गुरु ने राज्य सरकार पर सख्त टिप्पणी करते हुए प्रतीक्षा सूची शीघ्र जारी करने और काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए।
इस फैसले के बाद D.El.Ed. में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। अब सभी की नजरें राज्य सरकार पर हैं कि वह हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन कितनी जल्दी करती है।