
रायपुर। छत्तीसगढ़ के अधिकारी-कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आई है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की घोषणा के बाद वित्त विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। अब प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के बराबर 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा।
कब से लागू होगा नया DA
वित्त विभाग के आदेश के मुताबिक, सातवें वेतनमान के कर्मचारियों को 1 सितंबर 2025 से 55% महंगाई भत्ता मिलेगा। वहीं, छठवें वेतनमान के कर्मचारियों का DA बढ़कर 252% हो गया है। इसका मतलब है कि छठवें वेतनमान वालों के महंगाई भत्ते में 6% की वृद्धि हुई है। इस बढ़ोतरी का लाभ सितंबर 2025 के वेतन से मिलेगा, जिसका भुगतान अक्टूबर 2025 में किया जाएगा।
आदेश की अहम बातें
DA की गणना केवल मूल वेतन पर की जाएगी।
विशेष वेतन और व्यक्तिगत वेतन को DA में शामिल नहीं किया जाएगा।
DA का कोई भी हिस्सा बेसिक वेतन का अंग नहीं माना जाएगा (भा.नि. 9 (21) के अनुसार)।
गणना के दौरान 50 पैसे या उससे अधिक को अगले रुपए में जोड़ा जाएगा, जबकि 50 पैसे से कम को छोड़ दिया जाएगा।
आदेश का लाभ UGC, AICTE, कार्यभारित और आकस्मिक सेवाओं के कर्मचारियों को भी मिलेगा।
भुगतान विभागीय स्वीकृत बजट प्रावधान के अंतर्गत ही किया जाएगा।
राज्य सरकार का यह कदम कर्मचारियों और अधिकारियों को राहत देने वाला माना जा रहा है, खासकर बढ़ती महंगाई के बीच।