छत्तीसगढ़

High Court big decision:अब छत्तीसगढ़ के 8 हजार निजी स्कूलों में लागू होगा ESIC कानून, 96 हजार से अधिक कर्मचारियों को मिलेगा सामाजिक सुरक्षा का लाभ

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक और दूरगामी प्रभाव डालने वाला फैसला सुनाया है। इसके तहत राज्य के करीब 8 हजार निजी और सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों पर अब कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) एक्ट लागू किया जाएगा। कोर्ट ने इस मामले में निजी स्कूलों द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिससे अब लाखों कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी मिल सकेगी।

क्या है मामला?

यह पूरा मामला वर्ष 2005 में राज्य सरकार द्वारा जारी की गई एक अधिसूचना से जुड़ा है। 27 अक्टूबर 2005 को सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर शैक्षणिक संस्थानों को ESIC एक्ट के दायरे में लाने का निर्णय लिया था। इसके अनुसार, 20 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले स्कूलों को 1 अप्रैल 2006 से ईएसआईसी कानून का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया था। वर्ष 2011 में ESIC विभाग द्वारा जब योगदान राशि जमा करने का नोटिस भेजा गया, तो प्रदेश के कई निजी स्कूलों ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

स्कूलों की दलील और कोर्ट की प्रतिक्रिया:

याचिकाकर्ता स्कूलों की ओर से कहा गया कि, शिक्षा एक सेवा है, व्यापार नहीं। इसलिए शैक्षणिक संस्थानों पर “स्थापना” (Establishment) की परिभाषा लागू नहीं होती और ESIC एक्ट लागू करना गलत है। स्कूलों ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि शैक्षणिक गतिविधियों को औद्योगिक या व्यावसायिक गतिविधियों की तरह नहीं देखा जा सकता।

वहीं राज्य सरकार और ESIC कॉर्पोरेशन ने कोर्ट में तर्क दिया कि स्कूलों में काम करने वाले गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की संख्या भी काफी अधिक है। इन कर्मचारियों को बीमारी, मातृत्व अवकाश, या दुर्घटना जैसी स्थिति में सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है, और यही इस कानून का उद्देश्य भी है। हाईकोर्ट ने सरकार की दलीलों को स्वीकारते हुए यह स्पष्ट किया कि, शैक्षणिक संस्थान भी “एस्टेब्लिशमेंट” की श्रेणी में आते हैं और इसलिए उन पर ESIC कानून पूरी तरह लागू किया जा सकता है।

अब 1 अप्रैल 2024 से सभी स्कूलों को पालन करना होगा कानून का

इस निर्णय के तहत 1 अप्रैल 2024 से राज्य के सभी निजी और सहायता प्राप्त स्कूलों को अनिवार्य रूप से ESIC कानून का पालन करना होगा। इसका सीधा असर 7,975 स्कूलों पर पड़ेगा, जिनमें 5,680 निजी स्कूल, 738 सहायता प्राप्त स्कूल, 413 आंशिक सहायता प्राप्त, और 180 अन्य प्रकार के स्कूल शामिल हैं।

96 हजार से ज्यादा कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

इस फैसले से लगभग 96,500 कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का सीधा लाभ मिलेगा। इनमें लगभग 50,000 से अधिक गैर-शैक्षणिक कर्मचारी हैं जैसे—चपरासी, क्लर्क, ड्राइवर, लैब असिस्टेंट, आदि, बाकी शिक्षक, प्राचार्य, प्रशासनिक कर्मचारी आदि शामिल हैं।

सरकार ने बताया – कर्मचारियों के लिए सुरक्षा कवच

राज्य सरकार ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि ESIC कानून कर्मचारियों के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। कर्मचारियों को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं, मातृत्व लाभ, दुर्घटना बीमा और मेडिकल लीव जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इससे कर्मचारियों में कार्यस्थल के प्रति सुरक्षा और भरोसा बढ़ेगा।

Ashok Kumar Sahu

Editor, cgnewstime.cgnnews24.com

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