छत्तीसगढ़ में SIR अवधि के दौरान अधिकारियों के तबादले पर रोक, आयोग का सख्त आदेश

छत्तीसगढ़ में निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत काम कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने इस संबंध में सभी विभागों को आदेश जारी किए हैं ताकि मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य निर्बाध रूप से जारी रहे।
निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारी रहेंगे अपने पद पर
निर्देश के अनुसार, अब पुनरीक्षण कार्य के दौरान निम्न अधिकारी और कर्मचारी अपने पदों पर यथावत रहेंगे — संभागायुक्त (रोल ऑब्जर्वर), कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO), उप जिला निर्वाचन अधिकारी (Dy. DEO), निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO), सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO), बूथ लेवल अधिकारी पर्यवेक्षक (BLO Supervisor), बूथ लेवल अधिकारी (BLO) और इस प्रक्रिया से जुड़े अन्य कर्मचारी।
कब से कब तक चलेगा पुनरीक्षण कार्य
निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार, छत्तीसगढ़ में अर्हता तिथि 1 जनवरी 2026 के संदर्भ में निर्वाचक नामावली का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्य 28 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 7 फरवरी 2026 तक चलेगा। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 7 फरवरी 2026 को किया जाएगा।
कानूनी प्रावधान के तहत आयोग के अधीन अधिकारी
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13CC के अंतर्गत, मतदाता सूची की तैयारी, पुनरीक्षण और सुधार में लगे अधिकारी और कर्मचारी भारत निर्वाचन आयोग के नियंत्रण और अनुशासन के अधीन माने जाएंगे।



