ED की बड़ी कार्रवाई: भूपेश बघेल के बेटे की 61.20 करोड़ की संपत्ति कुर्क,384 प्लॉट और बैंक बैलेंस जब्त

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उनके नाम पर दर्ज 61.20 करोड़ रुपये की संपत्ति को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत अस्थायी रूप से कुर्क किया है। जब्त संपत्तियों में 384 प्लॉट, 59.96 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां और 1.24 करोड़ रुपये का बैंक बैलेंस व एफडी शामिल हैं।
ईडी की जांच में सामने आया रियल एस्टेट लिंक
ईडी के मुताबिक, चैतन्य बघेल ने शराब घोटाले से अर्जित धन को अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट “विट्ठल ग्रीन” में लगाया और इसे वैध कारोबार के रूप में दिखाने की कोशिश की। एजेंसी का कहना है कि बघेल शराब सिंडिकेट के मुख्य संचालक थे और अवैध धन के संग्रह, चैनलाइजेशन और वितरण का जिम्मा उन्हीं के पास था।
सीएम पुत्र होने का मिला फायदा
ईडी के अनुसार, मुख्यमंत्री का पुत्र होने के नाते चैतन्य बघेल को सिंडिकेट का मुख्य निर्णयकर्ता बनाया गया था। घोटाले से जुड़ी वित्तीय गतिविधियों में अंतिम आदेश उन्हीं से आते थे। जांच में यह भी सामने आया कि उन्होंने शराब घोटाले से मिली रकम को संपत्ति और निवेश के रूप में वैध दिखाने की कोशिश की।
2500 करोड़ रुपये का कथित घोटाला
ईडी ने बताया कि छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले से राज्य के राजस्व को भारी नुकसान हुआ। एजेंसी के मुताबिक, यह घोटाला लगभग 2500 करोड़ रुपये का है। इस घोटाले में कई बड़े अधिकारी और राजनीतिक चेहरे भी फंसे हैं।
पहले भी कई गिरफ्तारी और कुर्की
इससे पहले इस केस में पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, अरविंद सिंह, अनवर ढेबर, त्रिलोक सिंह ढिल्लों, अरुणपति त्रिपाठी (आईटीएस) और पूर्व मंत्री कवासी लखमा की संपत्तियां भी कुर्क की जा चुकी हैं। अब तक कुल 215 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं।
ईडी ने दी जानकारी
ईडी ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि 18 जुलाई 2025 को गिरफ्तार चैतन्य बघेल इस समय न्यायिक हिरासत में हैं। एजेंसी ने कहा कि आगे की जांच जारी है और आने वाले दिनों में और बड़ी कुर्कियां हो सकती हैं।



