छत्तीसगढ़

दीपावली पर केंद्र सरकार का तोहफा: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 25 लाख नए गैस कनेक्शन, छत्तीसगढ़ को मिला 2.23 लाख का लक्ष्य

रायपुर। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने दीपावली से पहले प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के अंतर्गत 25 लाख नए एलपीजी कनेक्शन देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह योजना देशभर की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। अब तक इस योजना के तहत 10.33 करोड़ से अधिक महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य को इस चरण में 2 लाख 23 हजार नए घरेलू एलपीजी कनेक्शन देने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताते हुए कहा कि यह पहल राज्य की गरीब महिलाओं के जीवन में नई रोशनी लाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने योजना के क्रियान्वयन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

15 दिनों में मिलेंगे नए कनेक्शन

जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, सभी जिलों में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला उज्जवला समिति गठित की जाएगी। यह समिति योजना के क्रियान्वयन और आवेदनों के समयबद्ध निपटारे की निगरानी करेगी। पात्र परिवारों से अगले 7 दिनों के भीतर आवेदन लिए जाएंगे, और गैस एजेंसियां जांच-पड़ताल कर 15 दिनों के भीतर नए कनेक्शन जारी करेंगी।

नक्सल प्रभावित जिलों को मिलेगी प्राथमिकता

नियद नेल्ला नार योजना के अंतर्गत आने वाले बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, कांकेर और दंतेवाड़ा जिलों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। इन जिलों में 100 प्रतिशत पात्र हितग्राहियों को उज्जवला योजना का लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए तेल कंपनियों के सहयोग से सुगम नेटवर्क वाले क्षेत्रों में विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे, जहां लाभार्थियों का ई-केवाईसी और कनेक्शन वितरण किया जाएगा।

जिला स्तर पर सख्त निगरानी

जिला स्तर पर गठित उज्जवला समिति प्राप्त आवेदनों में से कम से कम 5 प्रतिशत का सत्यापन स्वयं करेगी। समिति की अध्यक्षता जिला कलेक्टर या उनके द्वारा नामित अधिकारी करेंगे। इसमें तेल कंपनियों के प्रतिनिधि, जिला खाद्य अधिकारी और दो गैर-सरकारी सदस्य भी शामिल होंगे। सभी गैस एजेंसियों को नए कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया की जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं।

पात्रता के लिए तय किए गए मानदंड

योजना के तहत केवल वे परिवार पात्र होंगे, जिनकी मासिक आय ₹10,000 से कम है और जिनके घर में कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है। इसके अलावा निम्न परिवार योजना के दायरे से बाहर रहेंगे —

जिनके पास पहले से एलपीजी कनेक्शन है

जिनके पास मोटर वाहन, कृषि उपकरण या नाव है

जिनके पास 30 वर्ग मीटर से अधिक कार्पेट एरिया वाला घर है

जिनके पास 7.5 एकड़ या उससे अधिक भूमि है

जिन किसानों के पास ₹50,000 से अधिक सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड है

Ashok Kumar Sahu

Editor, cgnewstime.cgnnews24.com

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