छत्तीसगढ़ बड़ी खबर : 6000 से अधिक सरकारी चारपहिया- दोपहिया वाहन कबाड़ में तब्दील, पढ़ें पूरी खबर
Chhattisgarh big news: more than 6000 government four-wheelers and two-wheelers turned into junk, read full news
रायपुर। डीजल और पेट्रोल से चलने वाले प्रदेशभर के 15 वर्ष पुराने 6000 से अधिक सरकारी चारपहिया- दोपहिया वाहन एक अप्रैल से सड़क से बाहर हो जाएंगे। दरअसल बढ़ते प्रदूषण को ध्यान में रखकर परिवहन विभाग ने यह फैसला लिया है। एक अप्रैल 2023 से ऐसे पुराने 1200 दोपहिया, 3000 चार पहिया हल्के वाहन और 1800 मालवाहक वाहनों का दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। निर्धारित अवधि से पहले फिटनेस और रजिस्ट्रेशन कराने वाले वाहनों को सड़क पर चलाने की अनुमति नहीं होगी। उनके रजिस्ट्रेशन को स्वमेव निरस्त माना जाएगा। वाहन कबाड़ माने जाएंगे। इसके बाद भी अगर इन वाहनों को कोई चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसे जब्त कर लिया जाएगा।
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने पिछले दिनों 15 वर्ष पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने के निर्देश दिए। भारत के राजपत्र में 16 जनवरी 2023 को इसका प्रकाशन किया गया है। दरअसल केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी घोषणा की थी। इसके बाद केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा इस संबंध में सभी राज्यों को आदेश जारी किया गया है। परिवहन मंत्रालय इथेनाल, मेथनाल, बायो-सीएनजी, बायो-एलएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए यह कदम उठा रहा है। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 15 वर्ष पुरानने अधिकांश वाहनों के कंडम होने के कारण उनका संचालन नहीं किया जा रहा है।
इन पर लागू होगा आदेश –
केंद्रीय मोटरयान अधिनियम के तहत सभी केंद्रीय कार्यालय, राज्य के सभी शासकीय विभाग, निगम, पालिका, पंचायत, सडक़ परिवहन निगम के अधीन राज्य परिवहन उपक्रम या किसी सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, केंद्र और राज्य सरकार के स्वामित्व या स्वायत्त निकाय पर लागू होगा। इस नियम में केवल देश की रक्षा और आंतरिक कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपयोग किए जाने वाले बख्तरबंद और अन्य विशेष वाहन को छूट दी गई है।
दोबारा नहीं होगा रजिस्ट्रेशन –
केंद्रीय सडक़ परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के बाद 15 वर्ष पुराने वाहनों की नीलामी में खरीदी करने पर दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकेगा। परिवहन विभाग में इन वाहनों का दोबारा रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया जाएगा। यह नियम निजी वाहनों पर लागू नहीं होगा। 15 वर्ष पुराने वाहन खरीदने वाले को नियमानुसार फिटनेस जांच कराना पड़ेगा। इसमें पास होने पर दोबारा तीन से पांच वर्ष का रजिस्ट्रेशन होगा।
सहायक परिवहन आयुक्त और रायपुर आरटीओ शैलाभ साहू ने कहा, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार एक अप्रैल 2023 से सरकारी विभागों के 15 वर्ष से ज्यादा पुराने वाहनों का दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। ऐसे अधिकांश वाहन कंडम हो चुके हैं और सड़क पर चलने के लायक नहीं हैं। निर्धारित तिथि के बाद ऐसे वाहन सड़क पर चलते पाए जाने पर जब्त किए जाएंगे।
फैक्ट फाइल –
– 15 वर्ष पुराने वाहन हो चुके हैं कंडम
– 3000 चारपहिया हल्के वाहन
– 1800 मालवाहक वाहन
– 1200 दोपहिया वाहन