बिलासपुर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को निर्वाचन का दोषी बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। समाजिक कार्यकर्ता अमोल मालुसारे और निशा देशमुख ने ये याचिका दायर की है। याचिका में फिलहाल कुछ सुधार किये जाने के बाद इसपर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच सुनवाई करेगी।
पिछले साल बीएसपी टाउनशिप में लीज पर मकान लेकर रह रहे 4500 हितग्राहियों को मालिकाना हक़ देने की घोषणा पूर्व सीएम ने कर दी थी। इससे इन: मकानों में 21 साल से रह रहे निवासियों को मालिकाना हक मिल जाता।
लेकिन याचिकाकर्ता ने बघेल की इस घोषणा को पूर्णतः नियम विरूद्ध बताते हुए उन्हें नोटिस भेज कर स्पष्टीकरण माँगा था। हालांकि, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद कई जगह पर इस नोटिस को देते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई गई। लेकिन बघेल पर कार्रवाई नहीं हुई थी ,उस वक्त वे मुख्यमंत्री पद पर थे।