बलौदाबाजार हिंसा मामला : विधायक देवेंद्र यादव की जमानत याचिका हाईकोर्ट से खारिज

Balodabazar violence case: MLA Devendra Yadav’s bail plea rejected by High Court
बिलासपुर। बलौदाबाजार हिंसा मामले में गिरफ्तार भिलाई विधायक देवेंद्र यादव की जमानत याचिका को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। जस्टिस एन.के. व्यास की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने इस मामले में अपना फैसला 12 दिसंबर 2024 को सुरक्षित रखा था, जिसे आज घोषित किया गया।
17 अगस्त से जेल में बंद हैं विधायक यादव –
देवेंद्र यादव पर बलौदाबाजार हिंसा के दौरान भीड़ को उकसाने का आरोप है। उन्हें 17 अगस्त 2024 को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद से उनकी न्यायिक रिमांड लगातार बढ़ाई जा रही है। वे वर्तमान में रायपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं।
कांग्रेस नेताओं का समर्थन –
देवेंद्र यादव से जेल में मिलने वालों में कई कांग्रेस के बड़े नेता शामिल रहे। इनमें प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, और यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभानु चिब प्रमुख रूप से शामिल हैं।
विधायक यादव की मुश्किलें बढ़ीं –
हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद देवेंद्र यादव की रिहाई की उम्मीदों को झटका लगा है। अब देखना होगा कि उनकी कानूनी टीम अगला कदम क्या उठाती है।