निजी स्वास्थ्य संस्थाओं पर सख्त कार्रवाई: 5 संस्थाओं को जुर्माना, 15 के आवेदन अस्वीकृत

बस्तर। कलेक्टर बस्तर हरिस एस के निर्देशानुसार जिले में संचालित निजी स्वास्थ्य केंद्रों, डायग्नोस्टिक लैब और कलेक्शन सेंटरों की जांच के दौरान नर्सिंग होम एक्ट समिति ने कई अनियमितताएं पाई हैं। उल्लंघनों और नियमों की अवहेलना के चलते समिति ने 5 निजी स्वास्थ्य संस्थाओं पर प्रति संस्था 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाने की अनुशंसा की है। कुल जुर्माने की राशि 1 लाख रुपए होगी।
जुर्माना लगाए जाने वाले संस्थान
जुर्माने की अनुशंसा निम्नलिखित संस्थाओं पर की गई है:
स्पर्श पॉलीक्लीनिक
स्पर्श पैथोलॉजी लैब
बालाजी पॉलीक्लीनिक
मेडिकेयर पैथोलॉजी लैब
बालाजी डायग्नोस्टिक सर्विसेस
पंजीयन आवेदन अस्वीकृत
साथ ही, समिति ने 15 निजी स्वास्थ्य संस्थाओं के पंजीयन आवेदन अस्वीकृत करने की अनुशंसा की है। इनमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के कई क्लीनिक, पैथोलॉजी लैब और कलेक्शन सेंटर शामिल हैं, जैसे:
वशिष्ठ आयुर्वेदिक क्लीनिक, धरमपुरा
संजीवनी क्लीनिक, नगरनार
डॉ. गोपेश कुमार क्लीनिक, पुराना गीदम रोड
डॉ. आजाद डायग्नोस्टिक, चोकावाड़ा एवं प्रताप देव वार्ड
पंजाब पॉलीक्लीनिक, प्रताप देव वार्ड
स्वास्थ्य हित पॉलीक्लीनिक, सेमरा
प्रीयांश पॉलीक्लीनिक, परपा नाका
डॉ. हेमंत कुमार कलेक्शन सेंटर, बालाजी वार्ड
डॉ. सोनी पॉलीक्लीनिक, भैरम देव वार्ड
राधा-स्वामी हॉस्पिटल, आडावाल
डॉ. योगिता पॉलीक्लीनिक, कस्तुरी
दंतेश्वरी ट्रॉमा एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल, धरमपुरा रोड
उज्जवल डायग्नोस्टिक सेंटर, डॉ. लागू हास्पिटल रोड
पैथोलॉजी लैब कलेक्शन सेंटर, उसरीबेड़ा
कलेक्टर ने सख्त निर्देश दिए
जिला नर्सिंग होम एक्ट समिति के नोडल अधिकारी डा. भवर शर्मा ने बताया कि अस्वीकृत आवेदनों के अलावा पूर्व से पंजीकृत संस्थाओं की पुन: जांच की जाएगी। जिन संस्थाओं ने नियमों का पालन नहीं किया है या राज्य के बाहर के चिकित्सकों के माध्यम से अवैध सेवाएं दी हैं, उनके खिलाफ बंद करने सहित कड़े नियमानुसार कदम उठाए जाएंगे।



