
कबीरधाम। ग्राम पंचायत कोयलारीकापा के सचिव मालिकराम गोयल को जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए रिश्वत मांगने और अभद्र व्यवहार करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। कलेक्टर, जिला कबीरधाम द्वारा जारी आदेश में बताया गया कि गोयल ने अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही और स्वेच्छाचारिता बरती है, जो छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के प्रावधानों का उल्लंघन है और कदाचरण की श्रेणी में आता है।
निलंबन के आदेश और मुख्यालय निर्धारित –
निलंबन के दौरान गोयल का मुख्यालय जनपद पंचायत पंडरिया रहेगा और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। ग्राम पंचायत कोयलारीकापा का अतिरिक्त प्रभार ग्राम पंचायत अंधियारखोर के सचिव शेख फकरुद्दीन को सौंपा गया है।
अधिकारियों को सूचित किया गया –
इस आदेश की प्रतिलिपि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कबीरधाम, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पंडरिया, और मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत पंडरिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गई है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।