suspended news: रिश्वत मांगने के आरोप में सहायक संचालक निलंबित, स्कूल शिक्षा विभाग की सख्त कार्रवाई

बलौदाबाजार। स्कूल शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय बलौदाबाजार में पदस्थ सहायक संचालक राकेश शर्मा को रिश्वत मांगने और सेवानिवृत्त कर्मचारी को प्रताड़ित करने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।यह कार्रवाई सेवानिवृत्त व्याख्याता आर. सोमेश्वर राव द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर की गई है।
पेंशन प्रकरण में रिश्वत की मांग का आरोप
प्राप्त जानकारी के अनुसार, श्री आर. सोमेश्वर राव ने 3 अक्टूबर 2025 को विभाग को एक लिखित शिकायत सौंपी थी।
शिकायत में आरोप लगाया गया था कि सहायक संचालक राकेश शर्मा ने उनके पेंशन प्रकरण के निराकरण के एवज में रिश्वत की मांग की।
इसके अलावा, शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया था कि शर्मा द्वारा सेवा निवृत्त कर्मचारियों के साथ दुर्भावनापूर्ण व्यवहार करते हुए उन्हें डराने, धमकाने और परेशान करने की प्रवृत्ति अपनाई जा रही थी।
प्रारंभिक जांच में आरोप गंभीर पाए गए
शिकायत प्राप्त होने के बाद विभाग ने मामले की प्रारंभिक जांच कराई। जांच रिपोर्ट में आरोपों को गंभीर माना गया, जिसके आधार पर विभाग की अवर सचिव समिता भोले ने निलंबन आदेश जारी किया।
जारी आदेश में उल्लेख है कि राकेश शर्मा का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 का उल्लंघन करते हुए गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है।
निलंबन अवधि में मुख्यालय रायपुर निर्धारित
निलंबन की अवधि में राकेश शर्मा का मुख्यालय रायपुर संभागीय संयुक्त संचालक, स्कूल शिक्षा कार्यालय निर्धारित किया गया है।



