
कबीरधाम। थाना भोरमदेव में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 23/22 के तहत तीन आरोपियों की गिरफ्तारी में कबीरधाम पुलिस ने त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की है। माननीय सत्र न्यायालय, कबीरधाम द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट के बाद पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार किया और उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा।
यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 323, 506, 354, 452, 34 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(ब) के तहत पंजीबद्ध किया गया था।
गिरफ्तार किए गए आरोपियों में शामिल हैं:
1. जोएब उल्ला उर्फ जुबी खान (35 वर्ष), निवासी घोंघा, थाना बोड़ला
2. बिसाहू बैगा (27 वर्ष), निवासी चौरा, थाना भोरमदेव
3. हिरउ बैगा (25 वर्ष), निवासी चौरा, थाना भोरमदेव
कबीरधाम पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद तीनों आरोपियों को सत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां 22 मार्च 2025 को उनके खिलाफ जेल वारंट जारी किया गया। इसके बाद, आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
कबीरधाम पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखने की बात कही और ऐसे तत्वों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है।