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छत्तीसगढ़ बड़ी खबर : संपत्ति कर जमा करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल तक बढ़ी, सरकार ने दी राहत

रायपुर। छत्तीसगढ़ में अब लोग 30 अप्रैल 2025 तक अपने मकान और दुकान का संपत्ति कर जमा कर सकेंगे। राज्य शासन ने यह राहत दी है और इसके लिए सभी जिलों के निकायों को सर्कुलर भेजा है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने नगरीय निकायों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के संपत्ति कर जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है।

राज्य शासन ने सभी कलेक्टरों, नगर निगमों के आयुक्तों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को परिपत्र जारी किया है। विभाग ने सर्कुलर में कहा है कि इस साल लोकसभा चुनाव, निकाय परिसीमन, मतदाता सूची पुनरीक्षण और स्थानीय निकाय चुनावों की आचार संहिता के चलते कर्मचारियों की व्यस्तता के कारण यह छूट दी गई है।

नगरीय प्रशासन विभाग ने अपने परिपत्र के माध्यम से निकाय कर्मचारियों को घर-घर जाकर संपत्ति कर एकत्र करने और नागरिकों को ऑनलाइन भुगतान के बारे में जानकारी देने के निर्देश दिए हैं।

Ashok Kumar Sahu

Editor, cgnewstime.com

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