रायपुर। भारत निर्वाचन आयोग ने आगामी 13 नवम्बर से 20 नवम्बर तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल के आयोजन तथा प्रसारण को प्रतिबंधित किया है। आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के तहत इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल के आयोजन तथा प्रसारण को प्रतिबंधित किया गया है।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना में उल्लेखित है कि झारखंड और महाराष्ट्र की विधानसभाओं के आम निर्वाचन तथा 48 विधानसभाओं और दो संसदीय क्षेत्रों में उप-निर्वाचन के दृष्टिगत 13 नवम्बर 2024 को प्रातः सात बजे से 20 नवम्बर 2024 की शाम साढ़े छह बजे तक की अवधि में इन निर्वाचनों के संदर्भ में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का संचालन और प्रकाशन करने, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार करने या किसी प्रकार की अन्य रीति में उसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार या प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा।
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आयोग ने अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1)ख के अंतर्गत झारखंड और महाराष्ट्र की विधानसभाओं के आम निर्वाचन तथा 48 विधानसभाओं और दो संसदीय क्षेत्रों में उप-निर्वाचन के संबंध में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा।
टाउनहॉल में रहेगा मतदाता सुविधा केन्द्र –
रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव 2024 के परिप्रेक्ष्य में टाउनहाल कलेक्टर परिसर में मतदाता सुविधा केन्द्र बनाया गया है। इसमें निर्वाचन कार्य में संलग्न अधिकारी कर्मचारियों को डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कराये जाने की सुविधा रहेगी। यह 10,11,12 नवंबर को संचालित रहेगा जिसका समय प्रातः 10 से शाम 5 बजे रहेगा। इसके प्रभारी अधिकारी ए. ओ. लॉरी, रामनारायण वर्मा, अजय कुमार लहरी होंगे।