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छत्तीसगढ़ बड़ी खबर : कर्मचारियों के यात्रा भत्ता और दैनिक भत्तों की दरों में संशोधन, आदेश जारी

रायपुर। लोकसभा चुनाव 2024 के बीच छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिली है। दरअसल कर्मचारियों के यात्रा भत्ता और दैनिक भत्तों की दरों में संशोधन किया गया है। इस संबंध में वित्त विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। यहा आदेश मंत्रालय महानदी भवन के वित्त विभाग से जारी किया गया है।

वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार अब लोक वाहन या सड़क यात्रा में श्रेणी ए, बी और सी के सरकारी कर्मचारी को वातानुकूलित बस से यात्रा की पात्रता होगी। जबकि तो वहीं श्रेणी डी के सरकारी कर्मचारियों को गैर वातानुकूलित डीलक्स बस और वीडियो कोच से यात्रा की पात्रता होगी।

इसके साथ ही हवाई यात्रा के लिए एच.ए.जी वेतनमान प्राप्त करने वाले अधिकारी देश के अंदर एक्सीक्यूटिव क्लास से यात्रा के पात्र होंगे। वेतन लेवल-14 (ग्रेड पे 7600) या इससे अधिक वेतन प्राप्त करने वाले अधिकारी देश के अंदर इकोनॉमी क्लास से यात्रा के पात्र होंगे। बता दें कि ए और बी श्रेणी के कर्मचारी अगर खुद की कार से सफर करते हैं, तो प्रति किलोमीटर की दर से 12 रुपए मिलेंगे।

Ashok Kumar Sahu

Editor, cgnewstime.com

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