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छत्तीसगढ़ ब्रेकिंग न्यूज : गौ तस्करी को लेकर प्रदेश में नया नियम लागू, डिप्टी सीएम बोले – अब ये संभव नहीं .. आदेश जारी
Chhattisgarh Breaking News: New rule implemented in the state regarding cow smuggling, Deputy CM said – Now this is not possible.. Order issued
रायपुर। डीजीपी अशोक जुनेजा ने गौवंश व दुधारु पशुओं के अनाधिकृत परिवहन (तस्करी), वध व मांस की बिक्री आदि की रोकथाम तथा संलिप्त आरोपियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के संबंध में आदेश जारी किया है।
इसके मुताबिक तस्करी करते पकड़े जाने पर 7 वर्ष की जेल और 50 हजार जुर्माना भी। इस आदेश पर डिप्टी सीएम गृह विजय शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अब गौ तस्करी संभव नहीं है।
आदेश देखें –