
कबीरधाम। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जनमेजय महोबे ने 17 अप्रैल 2024 दिन-बुधवार को “रामनवमी” के अवसर पर कबीरधाम जिलें में शुष्क दिवस घोषित किया है। शुष्क दिवस के अवसर पर कबीरधाम जिले में संचालित देशी, विदेशी, कंपोजिटी मदिरा दुकानें, एफ.एल. 3(ग) पर्यटन बार तथा मद्य भण्डारण भाण्डागार 17 अप्रैल को पूर्णतः बंद रखे जाने के लिए आदेशित किया गया है। शुष्क दिवस पर मदिरा का अवैध विक्रय, धारण एवं परिवहन प्रतिबंधित रहेगा।