
रायपुर। सरकार ने महाविद्यालयीन सेवा नियमों में संशोधन किया है। इसका राजपत्र में प्रकाशन भी हो गया है। अब पदोन्नति के बाद प्राध्यापक अब उप संचालक भी कहलाएंगे। उनकी सेवाएं गैर शैक्षणिक कार्य उप संचालक के रूप में भी ली जा सकती है।
रायपुर। सरकार ने महाविद्यालयीन सेवा नियमों में संशोधन किया है। इसका राजपत्र में प्रकाशन भी हो गया है। अब पदोन्नति के बाद प्राध्यापक अब उप संचालक भी कहलाएंगे। उनकी सेवाएं गैर शैक्षणिक कार्य उप संचालक के रूप में भी ली जा सकती है।