कोरबा

गेवरा दीपका: तेज आवाज में ध्वनि प्रदूषण हुआ तो होगी कार्यवाही – रवि शंकर राठौर कार्यपालिक दंडाधिकारी

तेज आवाज में ध्वनि प्रदूषण हुआ तो होगी कार्यवाही – रवि शंकर राठौर कार्यपालिक दंडाधिकारी

गेवरा दीपका

दीपका तहसील के कार्यपालिक दंडाधिकारी रवि शंकर राठौर ने तेज आवाज वाले लाउडस्पीकर, डीजे (ध्वनि प्रदूषण फैलाने) वाले यंत्रों को बजाने पर कार्यवाही करने को कहा है उन्होंने कहा कि स्कूलों में आगामी परीक्षाओं को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है लोगों ने फौरी तौर पर इसकी शिकायत उनसे की थी ।
बिना परमिशन ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाने पर अब कार्रवाई भी की जाएगी।
ध्वनि प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए उच्चतम न्यायालय के निर्देश के तहत शालेय, विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में परीक्षाओं को देखते हुए रात्रि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर मानक अनुरूप बजाने को कहा गया है । सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग धीमें वैल्यूम में किया जाए।

अगर कोई अपने निजी उपयोग के लिए ऐसे यंत्रों का उपयोग करता है तो वो सबसे पहले इसका परमिशन ले और निर्धारित मानक में ही उसे बजाए। यदि वो 5 डीबी (ए) से अधिक प्रदूषण फैलाता है तो वो नियम का उल्लंघन माना जाएगा। यदि कोई लाऊड स्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्र या ध्वनि उत्पन्न करने वाले यंत्रों का उपयोग करता है तो उस पर वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है ।

sushil tiwari

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