
नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। मानहानि केस में कोर्ट से मिली दो साल की सजा के बाद राहुल गांधी संसद सदस्यता खत्म कर दी गई। राहुल गांधी अब 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। आपको बता दें कि सूरत की स्थानीय कोर्ट ने 4 साल पुराने आपराधिक मानहानि के मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी, साथ ही राहुल गांधी पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था। हालांकि सूरत की स्थानीय कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा को 30 दिन के लिए स्थगित कर दिया है।
Congress party's Rahul Gandhi disqualified as a Member of Lok Sabha from the date of his conviction in the criminal defamation case over his 'Modi surname' remark, March 23. pic.twitter.com/qmr9pRTtTh
— ANI (@ANI) March 24, 2023
इस मामले में राहुल गांधी के पास सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करने के लिए 1 महीने का समय है। हाईकोर्ट में यदि राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी जाती है तो उसी परिस्थिति में राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो सकती है।
इस मामले ने बढ़ा दी राहुल गांधी की मुसीबत
साल 2019 का चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने ‘मोदी सरनेम’ को लेकर कहा थाा कि नीरव मोदी, ललित मोदी और अन्य का नाम लेते हुए कहा था, “कैसे सभी चोरों का सरनेम मोदी है?” राहुल गांधी के इस बयान पर मोदी समाज को लोगों ने आपत्ति जताई थी और कोर्ट में मानहानि का केस दायर किया था। आखिरकार कोर्ट के इस फैसले ने राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता पर संकट खड़ा कर दिया। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधान और सुप्रीम कोर्ट के दिए पुराने फैसलों के आधार पर राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई है।