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छत्तीसगढ़ बड़ी खबर : अवैध गतिविधियों के आरोप में सरपंच बर्खास्त, 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक

बिलासपुर। मस्तूरी जनपद के पाराघाट ग्राम पंचायत के सरपंच प्रदीप सोनी को प्रशासन ने धारा 40 के तहत उनके पद से बर्खास्त कर दिया है। इसके साथ ही, प्रदीप सोनी पर अगले छह वर्षों तक किसी भी चुनाव में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

गंभीर आरोपों के घेरे में सरपंच

प्रदीप सोनी पर आबादी भूमि पर अवैध कब्जा कराने, अपराधों में संलिप्तता और जनप्रतिनिधि के कर्तव्यों का दुरुपयोग करने जैसे गंभीर आरोप हैं। प्रशासन ने पहले ही उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत जिला बदर की कार्रवाई की थी।

प्रशासन की सख्त कार्रवाई

प्रशासन का कहना है कि एक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य जनहित में काम करना और कानूनी दायरे में रहकर कार्यों का निर्वहन करना होता है। प्रदीप सोनी के कदाचार और अवैध गतिविधियों ने जनहित को प्रभावित किया, जिसके चलते यह कड़ा कदम उठाया गया है।

संदेश स्पष्ट: गैर-कानूनी गतिविधियों को नहीं दी जाएगी छूट

जिला प्रशासन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी जनप्रतिनिधि द्वारा पद का दुरुपयोग और अवैध गतिविधियों में संलिप्तता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह कार्रवाई क्षेत्र के अन्य जनप्रतिनिधियों के लिए एक स्पष्ट चेतावनी है।

क्षेत्र में हलचल, जनता में चर्चा

सरपंच प्रदीप सोनी की बर्खास्तगी के बाद क्षेत्र में हलचल मच गई है। यह घटना आने वाले दिनों में स्थानीय राजनीति और प्रशासनिक कार्यशैली पर भी असर डाल सकती है।

अब देखने वाली बात यह होगी कि इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में शासन-प्रशासन की सख्ती कितनी असरकारक साबित होती है।

Ashok Kumar Sahu

Editor, cgnewstime.com

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