
रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित सेक्स सीडी कांड मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सीबीआई की विशेष अदालत से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया है, साथ ही मामले में सभी धाराएं भी हटा दी गई हैं।
इस फैसले पर राज्य के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, “हम सीबीआई और ईडी कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। लेकिन जब कांग्रेस चुनाव हारती है, तो ईवीएम और ईडी पर सवाल उठाती है। अगर आगे भी कोई कार्रवाई ईडी की ओर से होती है, तो उसे भी कांग्रेस को स्वीकार करना चाहिए।”
क्या था सेक्स सीडी कांड?
अक्टूबर 2017 में एक कथित सीडी सामने आई थी, जिसमें तत्कालीन मंत्री राजेश मूणत के शामिल होने का दावा किया गया था। इस मामले में पत्रकार विनोद वर्मा को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। कांग्रेस ने इसे साजिश करार दिया था। बाद में, सितंबर 2018 में भूपेश बघेल की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन उन्होंने जमानत लेने से इनकार कर दिया था।
सीबीआई के दावे और कोर्ट का फैसला
सीबीआई ने दावा किया था कि उसके पास इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मौजूद हैं, लेकिन अदालत ने इन्हें अपर्याप्त माना। भूपेश बघेल के वकील मनीष दत्त ने कोर्ट में तर्क दिया कि बघेल को झूठे मामले में फंसाया गया था।
मुख्य आरोपी कौन थे?
इस केस में मुख्य आरोपी कैलाश मुरारका, पत्रकार विनोद वर्मा, भूपेश बघेल, विजय पांड्या, और विजय भाटिया थे। एक अन्य आरोपी रिंकू खनूजा की मृत्यु हो चुकी है।
विजय शर्मा का कटाक्ष
डिप्टी सीएम ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि ईडी और सीबीआई के फैसले का स्वागत करने वाली कांग्रेस को भविष्य में किसी भी जांच एजेंसी की कार्रवाई को भी खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए।
क्या आगे भी कोई कार्रवाई होगी?
इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। अब देखना होगा कि कांग्रेस और विपक्ष इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाते हैं।