सड़क किनारे कारोबार पर नई सख्ती: अब हर दुकानदार को लेना होगा लाइसेंस, सड़क की चौड़ाई के हिसाब से देना होगा शुल्क

रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने नगरीय निकाय क्षेत्रों में कारोबार करने के नियमों को सख्त कर दिया है। अब किसी भी दुकान, ठेले, गुमटी या वाहन से व्यापार करने के लिए ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। खास बात यह है कि दुकानदारों को अब सामने वाली सड़क की चौड़ाई के हिसाब से लाइसेंस शुल्क देना होगा। सड़क जितनी चौड़ी, शुल्क उतना ज्यादा।
हर व्यवसाय के लिए ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने इसके लिए नया नियम “छत्तीसगढ़ नगर पालिका (व्यापार अनुज्ञापन) नियम 2025” लागू कर दिया है। अब यह नियम पूरे प्रदेश में एक समान रूप से लागू होगा। पहले केवल 45 नगरीय निकायों में ट्रेड लाइसेंस की व्यवस्था थी, जबकि बाकी 150 से ज्यादा निकायों में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था। नई व्यवस्था से अब हर व्यापारी एक統ीकृत प्रणाली के तहत पंजीकृत होगा।
सड़क की चौड़ाई से तय होगी फीस
लाइसेंस शुल्क अब दुकान की स्थिति और सड़क की चौड़ाई पर निर्भर करेगा।
7.5 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर निगम क्षेत्र में ₹4, पालिका में ₹3, और नगर पंचायत में ₹2 प्रति वर्ग फुट वार्षिक शुल्क लगेगा।
7.5 से 15 मीटर चौड़ी सड़क पर निगम में ₹5, पालिका में ₹4, और पंचायत में ₹3 की दर लागू होगी।
15 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क पर निगम क्षेत्र में ₹6, पालिका में ₹4 और पंचायत में ₹4 रुपए प्रति वर्ग फुट के हिसाब से शुल्क देना होगा।
गुमटी और वाहन पर व्यापार करने वालों पर भी नियम लागू
अब गुमटी, ठेला या वाहन से कारोबार करने वाले भी इस दायरे में आएंगे।
गुमटी या कच्ची दुकान के लिए निगम क्षेत्र में ₹250, पालिका में ₹150 और नगर पंचायत में ₹100 प्रति वर्ग फुट वार्षिक शुल्क तय किया गया है।
मिनी ट्रक, वैन, जीप या पिकअप से व्यापार करने वालों को निगम क्षेत्र में ₹400, पालिका में ₹300 और पंचायत में ₹200 वार्षिक शुल्क देना होगा।
ऑटो रिक्शा या तिपहिया वाहनों से व्यापार करने वालों के लिए निगम क्षेत्र में ₹250, पालिका में ₹200 और पंचायत में ₹150 शुल्क तय किया गया है।
बाजार के हिसाब से भी अलग-अलग दरें
नए नियमों के अनुसार, ट्रेड लाइसेंस शुल्क बाजार के स्थान पर भी निर्भर करेगा।
बड़े बाजार क्षेत्रों में निगम क्षेत्र के लिए ₹6, पालिका में ₹3 और नगर पंचायत में ₹2 प्रति वर्ग फुट शुल्क।
मध्यम आकार के बाजारों में निगम क्षेत्र में ₹5, पालिका में ₹4 और पंचायत में ₹3 शुल्क।
मोहल्ला या कालोनी क्षेत्रों के लिए निगम क्षेत्र में ₹4, पालिका में ₹3 और पंचायत में ₹2 शुल्क निर्धारित किया गया है।



