कबीरधामछत्तीसगढ़

कबीरधाम ब्रेकिंग : कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के लिए कलेक्टर ने जारी की गाइडलाइन, इन 22 नियमों का करना होगा पालन

कबीरधाम। कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के लिए दिशा निर्देश गाइडलाइन जारी की है। देश भर में कल 30 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जायेगा।

नियमों का करना होगा पालन –

1. धार्मिक स्थल के प्रवेश द्वार पर सेनेटाईजर डिस्पेन्सर एवं थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।

2. दही हांडी (मटकी फोड) के आयोजन की अनुमति नहीं होगी।

3. परिसर में केवल अलक्षण (बिना लक्षण) वाले व्यक्तियों को प्रवेश हेतु अनुमति दी जावे।

4. फेस कवर / मास्क का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाये।

5. कोविड-19 के निवारक उपायों के बारे में पोस्टर/बैनर/स्टेण्डी प्रमुखता से पदर्शित किए जावे।

6. कोविड-19 निवारक उपायों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ऑडियो और वीडियो क्लिप को नियमित रूप से चलाया जाना चाहिए।

7. आगतुकों को परिसर में क्रमश. एक के बाद एक ही प्रवेश दिया जाये। एक साथ परिसर के भीतर भीड इकट्ठा न किया जावे।

8. स्वयं के वाहन से आने वाले श्रद्धालुओं के जूते, चप्पल उनके वाहन में ही रखकर धार्मिक / पूजा स्थल में प्रवेश हेतु निर्देशित किया जाए। अन्य श्रद्धालुओं हेतु अलग-अलग स्लॉट अनुसार
जूते/चप्पल रखने की व्यवस्था की जाए।

9. परिसर के बाहर पार्किंग स्थल पर सोशल डिस्टेसिंग/फिजिकल डिस्टेसिांग को ध्यान में रखते हुये उचित भीड पबंधन सुनिश्चित किया जाए।

10. परिसर के बाहर और भीतर स्थित सभी दुकान, स्टॉल, कैफेटेरिया आदि में हमेशा सोशल डिस्टेसिाग के नियमों का पालन किया जाना होगा।

11. कतार व्यवस्था एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन कराने हेतु परिसर में चूने या अन्य किसी उचित रंग से गोल घेरा/सर्कल/निशान लगाई जाये।

12. प्रवेश हेतु कतार में खड़े होने वाले व्यक्तियों के मध्य न्यूनतम 6 फीट की शारीरिक दूरी सुनिश्चत की जावे।

13. आगंतुको को परिसर में प्रवेश करने से पहले अपने हाथों और पैरों को साबुन और पानी से धोना होगा।

14. बैठने की व्यवस्था इस तरह से की जाए कि सोशल डिस्टेंसिांग/ फिजिकल डिस्टेसिग दूरी बनी रहें।

15. मूर्ति / धार्मिक ग्रंथों आदि को स्पर्श करने की अनुमति नहीं होगी।

16. धार्मिक स्थलों में बड़ी सभायें अथवा मण्डली कार्यक्रम का आयोजन प्रतिबंधित होगा।

17. संक्रमण के फैलने की संभावना को देखते हुए जहां तक संभव हो रिकॉर्ड किए गये भक्ति संगीत/ गाने बजाये जा सकते है।

18. परिसर के भीतर लोगों से मिलते-जुलते समय फिजीकल डिस्टेसिंग का पालन सुनिश्चित की जावे।

19. धार्मिक/पूजा स्थल के भीतर सार्वजनिक चटाई/दरी के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। आगंतुक अपने साथ स्वयं की दरी/चटाई ला सकते है।

20. धार्मिक/ पूजा स्थल के भीतर प्रसाद वितरण एवं पवित्र जल का छिड़काव करने की अनुमति नहीं होगी।

21. धार्मिक/ पूजा संस्थान के प्रबंधन द्वारा धार्मिक / पूजा स्थल तथा परिसर की नियमित साफ सफाई एवं Disinfection की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।

22. परिसर के फर्श को विशेष रूप से दिन में कई बार साफ किया जावे।

Ashok Kumar Sahu

Editor, cgnewstime.com

Ashok Kumar Sahu

Editor, cgnewstime.com

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