
नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने यह आदेश दिया। टुटेजा को एक साल से अधिक समय तक जेल में रहने के बाद जमानत दी गई है, और जमानत मिलने के बाद उन्हें पासपोर्ट जमा करने, सुनवाई के दौरान न्यायालय के साथ सहयोग करने जैसी सख्त शर्तों का पालन करना होगा।
ईडी ने 21 अप्रैल 2024 को अनिल टुटेजा को गिरफ्तार किया था, और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि, ईडी की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता एसवी राजू ने जमानत का विरोध किया और कहा कि टुटेजा बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में शामिल हैं, साथ ही गवाहों को प्रभावित करने का भी आरोप लगाया।
इस मामले में अनिल टुटेजा, उनके बेटे यश टुटेजा और सीएम सचिवालय की तत्कालीन उपसचिव सौम्या चौरसिया के खिलाफ आयकर विभाग ने 11 मई 2022 को याचिका दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि छत्तीसगढ़ में रिश्वत और अवैध वसूली का बड़ा नेटवर्क चल रहा है। इसके आधार पर ईडी ने नवंबर 2022 में मामला दर्ज किया और जांच के दौरान 2161 करोड़ रुपये के घोटाले का खुलासा किया।