छत्तीसगढ़रायपुर

छत्तीसगढ़ बड़ी खबर : शराब घोटाले के आरोपी ट्रांसपोर्टर अरविंद सिंह को हाईकोर्ट ने दी जमानत

बिलासपुर। दो हजार करोड़ रुपये के शराब घोटाले के आरोपी ट्रांसपोर्टर अरविंद सिंह को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। जस्टिस पीपी साहू की बेंच में आरोपी की पैरवी करते हुए सीनियर एडवोकेट राजीव श्रीवास्तव ने कहा कि पूरी कार्रवाई इनकम टैक्स की छापेमारी के आधार पर ईडी ने दर्ज की है। इसमें मनी लॉंड्रिंग का केस नहीं बनता है।

सुप्रीम कोर्ट ने इसमें पहले से ही स्थगन दे दिया है। इसके अलावा ईडी ने प्रकरण में चालान पेश कर दिया है। ऐसे में याचिकाकर्ता को जेल में रखना उसके संवैधानिक अधिकारों का हनन है। सभी पक्षों को सुनने के बाद बेंच ने जमानत याचिका मंजूर कर ली।

ज्ञात हो कि पूर्ववर्ती कांग्रेस शासन काल के दौरान हुए कथित शराब घोटाले में ईडी ने 12 जून 2023 को भिलाई के एक मुक्तिधाम से ट्रांसपोर्टर अरविंद सिंह को तब गिरफ्तार किया था, जब वह अपनी मां को मुखाग्नि देने पहुंचे थे। इसके पहले ईडी अरविंद सिंह की तलाश कर रही थी।

ईडी का दावा है कि सन् 2019 से 2022 के बीच शराब दुकानों में नकली होलोग्राम लगाकर शराब बेची गई। शराब निर्माता कंपनी, बॉटल और होलोग्राम बनाने वाली कंपनियों की इसमें साठगांठ थी।

Ashok Kumar Sahu

Editor, cgnewstime.com

Ashok Kumar Sahu

Editor, cgnewstime.com

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!